महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना – अस्पतालों के लिए नियम और मानदंडों की पूरी जानकारी

ग्लोबल न्यूज 24 लाइव नेटवर्क
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत आधार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना में शामिल होने के लिए अस्पतालों को किन सख्त नियमों और मानदंडों का पालन करना पड़ता है? ग्लोबल न्यूज 24 लाइव आपके लिए लाया है इस योजना के तहत अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल, ताकि लोग जागरूक हों और यह सुनिश्चित हो सके कि केवल योग्य अस्पताल ही इस योजना का हिस्सा बनें।

MJPJAY का उद्देश्य और महत्व

MJPJAY का लक्ष्य महाराष्ट्र के गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध है। लेकिन इस सुविधा को प्रभावी बनाने के लिए अस्पतालों को कुछ मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं ये मानक क्या हैं।

1. बेड और इन्फ्रास्ट्रक्चर
  • मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल:
  • कम से कम 50 बेड होने चाहिए। विशेष मामलों में 30 बेड तक की छूट संभव, लेकिन इसके लिए राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसाइटी (SHAS) से अनुमति जरूरी।
  • कम से कम 5 आईसीयू बेड अनिवार्य।
  • सिंगल-स्पेशियलिटी अस्पताल:
  • न्यूनतम 10 बेड, जैसे नेत्र चिकित्सा या डायलिसिस सेंटर के लिए।
  • सुविधाएं:
  • 1 पूरी तरह सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर (OT)।
  • बेसिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, और पैथोलॉजी लैब।
  • 24×7 आपातकालीन कक्ष और एम्बुलेंस व्यवस्था।
  • अस्पताल में फार्मेसी या इसके लिए टाई-अप।
  • बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाणपत्र।
2. कर्मचारी और विशेषज्ञ
  • डॉक्टर:
  • कम से कम 2 स्थायी सर्जन या विशेषज्ञ, जो योजना की 996 (MJPJAY) और 1209 (PMJAY) प्रक्रियाओं में निपुण हों।
  • सभी डॉक्टरों का मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूरी।
  • नर्सिंग स्टाफ:
  • प्रति 10 बेड पर 2 प्रशिक्षित नर्सें।
  • आईसीयू के लिए विशेष प्रशिक्षित नर्सें।
  • सहायक कर्मचारी:
  • लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, और वार्ड बॉय की पर्याप्त संख्या।
3. गुणवत्ता और तकनीकी मानक
  • NABH प्रमाणन:
  • राष्ट्रीय अस्पताल मान्यता बोर्ड (NABH) प्रमाणन को प्राथमिकता। गैर-NABH अस्पतालों को 2 साल में यह हासिल करने का वचन देना होगा।
  • फायर सेफ्टी:
  • वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और अग्निशमन उपकरण।
  • डिजिटल व्यवस्था:
  • इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम के साथ ई-प्रमाणीकरण और कैशलेस लेनदेन की सुविधा।
  • एक प्रशिक्षित आरोग्यमित्र की नियुक्ति मरीजों की सहायता के लिए।

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

अस्पतालों को ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. पंजीकरण और लाइसेंस:
  • हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत)।
  • बायोमेडिकल वेस्ट और फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र।
  1. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रमाण:
  • बेड, OT, आईसीयू, और उपकरणों का विवरण (फोटो सहित)।
  1. कर्मचारी विवरण:
  • डॉक्टरों और नर्सों की सूची (डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर सहित)।
  1. वित्तीय दस्तावेज:
  • पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन, और 2-3 साल की ऑडिट रिपोर्ट।
  • बैंक खाता विवरण (रद्द चेक सहित)।
  1. अन्य:
  • योजना के तहत दी जाने वाली सेवाओं की सूची।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

  1. आवेदन: www.jeevandayee.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  2. सत्यापन: SHAS द्वारा दस्तावेजों और अस्पताल का भौतिक निरीक्षण।
  3. अनुमोदन: मानक पूरे होने पर एम्पैनलमेंट लेटर और कोड जारी।
  4. प्रशिक्षण: स्टाफ को कैशलेस प्रक्रिया और डेटाबेस प्रबंधन का प्रशिक्षण।

नियम और कायदे

  • कैशलेस इलाज: मरीजों से कोई नकद भुगतान नहीं लिया जाएगा।
  • पैकेज रेट्स: निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलना प्रतिबंधित।
  • दावे: डिस्चार्ज के 10 दिनों के अंदर ऑनलाइन दावा जमा करना होगा।
  • गुणवत्ता: नियमित ऑडिट और शिकायतों पर जांच।

2025 में क्या नया?

  • कवरेज को बढ़ाने और डिजिटल सत्यापन को मजबूत करने की योजना।
  • नए उपचार पैकेज जोड़े जा सकते हैं, जैसा कि 2023 में 328 उपचारों का समावेश हुआ था।
  • वर्तमान में 998+ अस्पताल शामिल हैं, और संख्या बढ़ने की संभावना।

जनता के लिए संदेश

ग्लोबल न्यूज 24 लाइव की यह रिपोर्ट एक जागरूकता अभियान है। हम चाहते हैं कि लोग यह समझें कि केवल मानक पूरे करने वाले अस्पताल ही इस योजना का हिस्सा बनें। अगर आपका नजदीकी अस्पताल इस योजना में शामिल होना चाहता है, तो उसे इन नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी भी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-2200 पर संपर्क करें।

हमारा वादा

यह सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचें। आइए, मिलकर इस योजना को सफल बनाएं और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाएं!

संपादकीय टीम, ग्लोबल न्यूज 24 लाइव नेटवर्क
“सच और सेवा, हमारी पहचान!”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *